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Toolkit Case: दिशा रवि की याचिका पर पुलिस ने दिल्ली HC में दिया जवाब, बोले- “हमने नहीं लीक की कोई जानकारी”

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट  को बताया कि उसने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ चल रही एक टूलकिट साझा करने में कथित संलिप्तता के लिए एफआईआर में अपनी जांच के संबंध में मीडिया को कोई जानकारी लीक नहीं की है।  कोर्ट रवि की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस को उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में कोई जांच सामग्री मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की गई थी।

जस्टिस रेखा पल्ली ने कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि याचिका सार्वजनिक महत्व का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है, इसे 27 सितंबर को बहस के लिए सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रजत नायर ने कहा कि लीक उनकी ओर से नहीं हुआ है।  पुलिस ने अधिवक्ता अमित महाजन के माध्यम से दायर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह आरोप कि रवि की चैट की जानकारी पुलिस द्वारा लीक की गई है, जोकि झूठ है।  “जब रवि हिरासत में थी, तब उसकी निजी बातचीत लीक हो गई थी”

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स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त अनेश रॉय द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस द्वारा किसी भी मीडिया हाउस या व्यक्ति के साथ विषय चैट सहित मामले की फाइल का हिस्सा बनने वाली कोई जानकारी या दस्तावेज जानकारी के अलावा किसी भी मीडिया हाउस या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया गया है।  प्रेस ब्रीफिंग या प्रसारण के माध्यम से आधिकारिक तौर पर संप्रेषित किया जाता है, जो रिकॉर्ड की बात है।  रवि की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने कोर्ट को सूचित किया कि मामले में दलीलें पूरी हो चुकी हैं।  उन्होंने कहा कि जब रवि हिरासत में थी, तब उसकी निजी बातचीत मीडिया में लीक हो गई थी।

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