नई दिल्ली। रमजान में जल्दी मतदान कराने की मांग पर सुनवाई के लिए गुरुवार को यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी रमजान में सुबह सात बजे से वोटिंग की जगह समय बदलकर पांच बजे से कराई जाए। रमजान के महीने में चुनाव की तारीखें पड़ने की वजह से कई वर्ग के लोगों ने इसपर आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर चुनाव आयोग में अपील की गई थी।
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आपको बता दें लोकसभा चुनाव के कुल चार चरण समाप्त हो चुके हैं, अब सिर्फ तीन चरण के मतदान शेष हैं। पांचवे चरण का मतदान 6 मई, छठे चरण का मतदान 12 मई और सातवें व आखिरी चरण का मततदान 19 मई को संपन्न होगा। वहीं चुनाव के नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे।
Supreme Court asks Election Commission to decide on pleas for re-scheduling the voting time from 7 am to 5 am in General Election during the month of Ramzan coinciding with the rest of the phases and due to heat-wave conditions in Rajasthan and other areas. pic.twitter.com/Nd952ZxZQ4
— ANI (@ANI) May 2, 2019
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जानकारी के मुताबिक मतदान के समय में बदलाव की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के सात चरणों में सी तीन चरणों को मतदान अभी बाकी है।