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सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में गैर-विवादित भूमि पर पूजा की याचिका की खारिज

CJI यौन उत्‍पीड़न मामला

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या में गैर-विवादित भूमि पर पूजा करने की अनुमति की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप इस देश को शांति से नहीं रहने देंगे। किसी न किसी को हमेशा अपनी नाक घुसेड़नी ही है।

निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार उस याचिका के खिलाफ अर्जी दायर की

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लगाया गया पांच लाख के जुर्माने का आदेश रद्द करने से भी इंकार कर दिया। इससे पहले अयोध्या मामले में नया मोड़ उस वक्त भी आया था जब निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार उस याचिका के खिलाफ अर्जी दायर की। जिसमें कहा गया था कि विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के आसपास 67.390 एकड़ ‘अविवादित’ अधिग्रहित भूमि को मूल मालिकों को लौटाने की अनुमति मांगी थी।

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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी

आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला दिया था कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर 2.77 एकड़ विवादित भूमि तीन बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी और उसे निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और राम लला को दिया जाएगा। निर्मोही अखाड़े ने अपनी नयी अर्जी में केंद्र की याचिका का विरोध किया है जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के 2003 के फैसले में संशोधन की अपील की है।

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