नई दिल्ली: आयकरदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर अब इनकम टैक्स रिटर्न (ITR filing 2022-23) एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए दाखिल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर टैक्सपेयर से ITR भरने का अनुरोध किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी आम व्यक्ति के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2022 (ITR filing 2022-23 Last Date) है।
वहीं ऐसे बिजनेस जिनकी ऑडिट की आवश्यकता होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर, 2022 है। अगर किसी टैक्सपेयर ने कोई स्पेसिफाइड विदेशी या घरेलू ट्रांजेक्शन की है तो वह 30 नवंबर 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकता है।
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इस साल टैक्स फाइलिंग सिस्टम में बहुत से बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के लिए इस बार आयकर विभाग करदाताओं से यह भी पूछा रहा है कि क्या वह पिछले साल की ही टैक्स व्यवस्था के अनुसार टैक्स देना चाहते हैं या फिर आप इसमें बदलाव करना चाहते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए। यही नहीं आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है और आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए।