उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यूपी सरकार के गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक सभा में 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए लिया गया है।
एक जगह पर 5 लोगों से ज्यादा की संख्या पर लगी पाबंदी
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में बढ़ते हुए कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एक पत्र सभी जनपद के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को भेजा है, जिसमें अब सार्वजनिक सभा हेतु 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। सभी जनपदों में धारा 144 (Section 144 Implemented in UP) लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा की भीड़ पर रोक
पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए होने वाले सार्वजनिक जनसभा में 5 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा न हो और सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ पर भी रोक लगा दी गई है। इसके लिए सोमवार को शासनादेश जारी किया गया है और इस शासनादेश का सभी जनपद के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों से सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।