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लखनऊ में आज से लागू धारा 144, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होगी कुर्बानी

Lucknow

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लखनऊ: जुलाई से त्योहार शुरू हो चुके है और इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी लखनऊ (Lucknow) में पुलिस ने सख्त इंतजाम किये है। बकरीद, सावन और मोहर्रम को देखते हुए लखनऊ में 10 अगस्त धारा 144 लागू कर दी गई है। बकरीद के मौके पर निर्देश दिया है कि जानवरों की कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मंदिर-मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों की आवाज तेज बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

धारा 144 लागू हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये भी आदेश आया है कि, आगामी 10 अगस्त तक कोई भी व्यक्ति खुले स्थान या अपने मकान की छत पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ या किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री नहीं कर सकेगा, ऐसी वस्तु भंडारण या इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। अगर जांच में पाया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी।

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आपको बता दें कि आह 10 जुलाई को बकरीद मनाई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। सड़कों पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, अगर कही भी भीड़ जमा होती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। नए आदेशों में कहा गया कि 10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहने के दौरान सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर या आसपास एक किमी के दूरी में ड्रोन से शूटिंग भी प्रतिबंधित रहेगी। विधानसभा के आसपास 1 किमी की दूरी तक ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, तांगा, घोड़ागाड़ी, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, हथियार आदि के आवागमन पर रोक रहेगी।

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