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साध्वी प्रज्ञा को एनआईए कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

साध्वी प्रज्ञा

साध्वी प्रज्ञा

मुंबई। एनआईए अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उम्मीदवारी को निरस्त करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में हमारे पास किसी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कोई कानूनी शक्तियां नहीं हैं। किसे चुनाव लड़ने देना है किसे नहीं यह तय करना निर्वाचन अधिकारियों का काम है।

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आपको बता दें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक की याचिका लगाने वाले ने अपने वकील के जरिए कहा है कि प्रज्ञा खराब सेहत के कारण कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहीं, जबकि वो प्रचार में पूरी तरह जुटी हुई हैं जहां वो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहीं।

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जानकारी के मुताबिक वर्ष 2008 के मालेगांव विस्फोट में आरोपित भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की याचिका पर एनआइए ने कल खुद को अलग कर लिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि यह उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला और इसे चुनाव आयोग देखेगा। जबकि भोपाल से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा ने खुद को लोकसभा चुनाव से लड़ने से रोकने वाली उक्‍त याचिका को खारिज करने की अपील की थी।

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