Site icon News Ganj

सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की भगोड़ा घोषित, गैर जमानती वारंट जारी

यूपी में बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की को भगोड़ा घोषित किया गया है, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। घोसी से सांसद अतुल के भाई पवन ने लड़की के खिलाफ जालसाजी और हनी ट्रैप के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करवाया। पवन सिंह का आरोप है कि लड़की और उसका पुरुष मित्र सत्यम प्रकाश राय गैंग बनाकर राजनीतिक लोगों को हनीट्रैप एवं जालसाजी में फंसाते थे।

2019 में जब लड़की ने रेप का मामला दर्ज करवाया था उस वक्त अतुल राय फरार हो गए, फरारी के बावजूद वह बसपा के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल रहे। सीजीएम स्पेशल कोर्ट ने दोनो ही आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, पुलिस की कई टीम गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है।

सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह की ओर से उनके अधिवक्ता अनुज यादव और विकास सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था।  प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया था कि सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता एक जालसाज महिला है। सांसद पर मुकदमा दर्ज कराने के समय उसने अपने हाईस्कूल का अंक पत्र दाखिल किया था जिसमें उसकी जन्मतिथि 10 जून 1997 थी।

उत्तराखंड के सीएम ने किया ‘शिवराज टेक्निक’ का इस्तेमाल, खुद को बताया हर बच्चे का मामा

वहीं, पूर्व में भी उसने यूपी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष के ऊपर वर्ष 2015 में छेड़खानी और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।  जिसमें उसने दाखिल अपने हाईस्कूल के अंक पत्र में अपनी जन्मतिथि 10 मार्च 1997 दिखाई है। ऐसे में स्पष्ट है कि केवल धन ऐंठने के लिए फर्जी दस्तवेजों के आधार पर पीड़िता लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराती है।  इस मामले में कैंट पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर पीड़िता के खिलाफ 23 नवंबर 2020 को धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

Exit mobile version