Site icon News Ganj

15 साल पुराने सरकारी वाहनों के रजिस्ट्रेशन का नहीं होगा रिन्युअल

veichle Scrapping

veichle Scrapping

नई दिल्ली। सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों (Old Government Vehicles) के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। यह नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।’

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने प्रस्ताव दिया है कि वह 15 साल से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों (Old Government Vehicles) के रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण (RC Renewal) नहीं करेगी। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो 1 अप्रैल 2022 से ऐसे वाहनों (Old Government Vehicles) के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होगा।

वृंदावन कुंभः तीसरे शाही स्नान पर संतों ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में नियमों में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी कर सभी पक्षों से सुझाव मांगे हैं। इसमें कहा गया है कि एक बार इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद यह नियम केंद्र और राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के सभी सरकारी वाहनों पर लागू होगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा, ‘1अप्रैल, 2022 से सरकारी विभाग अपने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों (Old Government Vehicles) के पंजीकरण का नवीकरण नहीं करा पाएंगे। यह नियम केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश, सरकारी उपक्रमों, नगर निकायों और स्वायत्त निकायों के लिए लागू होगा।’

इससे पहले 1 फरवरी को पेश आम बजट में सरकार ने वाहन कबाड़ (Vehicle Scrap Policy) नीति की घोषणा की थी। इसके तहत निजी वाहनों का 20 साल बाद और कामर्शियल वाहनों का 15 साल पूरे होने पर फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी किया गया था।  मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर अधिसूचना 12 मार्च को जारी की थी। इस पर अंशधारकों से 30 दिन में टिप्पणी, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

Exit mobile version