नई दिल्ली: RBI ने बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल बैंक को बड़ा झटका दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) ने रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमी को लेकर बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपये और फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अपने बयान में यह जानकारी दी है।
केंद्रीय बैंक के मुताबिक, RBI ने अपने केवाईसी (KYC) मानदंडों के कुछ प्रावधानों और रेगुलेटरी कंप्लायंस के मामले में निर्देशों का पालन न होने पर बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना लगाया है। फेडरल बैंक के बारे में RBI ने कहा, ‘बैंक यह सुनिश्चित करने में विफल रहा कि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा ब्रोकिंग/कॉरपोरेट एजेंसी सेवाओं में लगे उसके कर्मचारियों को कोई इंसेंटिव (कैश या नॉन-कैश) दिया गया या नहीं।
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आरबीआई ने कहा कि केवाईसी मानदंडों का पालन न करने के लिए गुरुग्राम स्थित धानी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड पर भी 7.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन दोनों बैंको पर जुर्माना लगाए जाने से बैंक के ग्राहकों की जमा पूंजी पर कोई असर नहीं होगा। इसका कारण यह है कि आरबीआई ने बैंक पर नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की है।