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पासपोर्ट-पैनकार्ड केस : आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला की जमानत याचिका खारिज

आज़म खान

आज़म खान

रामपुर। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एडीजे-6 कोर्ट ने दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में  हैं बंद

बता दें इसी मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में बंद हैं। इस मामले में मुकदमा बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। आजम खान के वकील खलीउल्लाह ने बताया कि बुधवार को चार मामलों में जमानत पर सुनवाई हुई। इसमें तीन मामले पासपोर्ट और पैनकार्ड से संबंधित थे, ये तीनों ही मामलों में कोर्ट ने जमानत की मांग खारिज कर दी है। इसमें आजम खान और अब्दुल्ला खान की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी। वहीं एक अन्य मामले में आजम खान को जमानत मिल गई है। ये केस यतीमखाने से संबंधित है।

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ये है पूरा मामला

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना द्वारा लिखवाई गई एफआईआर के मुताबिक आज़म के पुत्र अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बने हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र आज़म और उनकी पत्नी तज़ीन के शपथपत्र के बाद 28 जून 2012 को नगर पालिका परिषद रामपुर से जारी किया है। इस जन्म प्रमाणपत्र में अब्दुल्ला का जन्मस्थान रामपुर दिखाया है। वहीं दूसरा जन्म प्रमाणपत्र लखनऊ के क्वीन मैरी हॉस्पिटल के बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर नगर निगम लखनऊ ने 21 जनवरी 2015 को जारी किया है। लखनऊ नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र भी आज़म के शपथपत्र के बाद जारी हुआ था। ये जन्म प्रमाणपत्र डुप्लीकेट के तौर पर जारी हुआ था।

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एफआईआर में आरोप है कि रामपुर से बने जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अब्दुल्लाह आजम का पासपोर्ट बना, जिस पर उन्होंने विदेश यात्राएं की। वहीं लखनऊ से बने जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जौहर यूनिवर्सिटी की तमाम मान्यताएं और फायदे लिए गए। एफआईआर के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत 2 जन्म प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से और कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बनवाए गए।

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