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यूपी में नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश

Allahabad High Court

Allahabad High Court

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बावजूद पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav)  टाले नहीं जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव टालने की मांग से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरूवार को उसे खारिज कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव प्रचार (Panchayat Elections In UP)  की आचार संहिता जारी कर दी है और अब इसे रोकना ठीक नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार से जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी करने को कहा है ताकि इस महामारी से बचा जा सके।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे में चुनाव प्रचार न करने का आदेश देने का कोई आधार नहीं है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एस.एस. शमशेरी ने दिया। याची अधिवक्ता अमित कुमार उपाध्याय व सौम्या आनंद दूबे का कहना था कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और 15 अप्रैल से पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच चुनाव कराना जनहित के खिलाफ है। इससे भारी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस उम्मीद के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि चुनाव में जरूरी सावधानी बरती जाएगी।

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