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PAN-Aadhaar नहीं कराया है लिंक तो लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना, ये है आखिरी डेट

PAN-Aadhaar

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नई दिल्ली  सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar ) करना अनिवार्य कर दिया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है। अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होता, तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है।

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टैक्स विभाग के मुताबिक अगर 31 मार्च 2021 के बाद कोई निष्क्रिय या कैंसिल्ड PAN का इस्तेमाल करता पाया जाता है तो उस पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। एक नोटिफिकेशन में टैक्स विभाग ने कहा था कि 31 मार्च तक टैक्सपेयर्स अगर पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।

लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड होगा इनवैलिड

पैन आधार (Pan Aadhaar link) को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड कर दिया जाएगा। पैन कार्ड रद्द होने पर कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मतलब पैन होते हुए भी आप वे काम नहीं कर पाएंगे, जहां पैन की जरूरत होती है। सीबीडीटी ने कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उनके लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया था।

इस तरह करें पैन को आधार से लिंक

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स की ऑफिशल साइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। वहां से Link Aadhaar पर क्लिक करें।
  2. फिर Click here पर क्लिक करें। नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा टाइप करें।
  3. सभी वॉक्स को भरने के बाद Link Aadhar पर क्लिक कर दें।
  4. ध्यान देने वाली बात यह है कि नाम या नंबर में किसी भी तरह की गड़बड़ी न करें।

इसके अलावा पैन सेंटर जाकर भी आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है। इसके लिए 25 रुपये से 110 रुपये तक और पैन कार्ड व आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होती है।

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