नई दिल्ली। ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान वाली विपक्षा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके लिए कुल 21 विपक्षी दलों ने याचिका दायर की थी। लोकसभा चुनाव के लिए 23 मई को आने वाले परिणाम से पहले विपक्षी पार्टियां ईवीएम नजीतों का मिलान वीवीपीएटी के पर्चियों से कराने की मांग को लेकर आक्रामक है।
Supreme Court rejects review plea filed by twenty-one Opposition parties seeking a direction to increase VVPAT verification from five to at least 50% of EVMs during counting of votes in the general elections 2019. pic.twitter.com/zUdZEUDXUw
— ANI (@ANI) May 7, 2019
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आपको बता दें ये दल चाहते थे कि चुनाव आयोग 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान का आदेश दे।सुनवाई के दौरान विपक्षी पार्टियों के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कम से कम 25 या 33 फीसदी तक EVM-VVPAT मिलान की दरख्वास्त की थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश में सुधार की ज़रूरत नहीं है।
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जानकारी के मुताबिक कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, सीपीएम और तेलगु देशम समेत कुल 21 पार्टियों की मांग थी कि एक क्षेत्र में EVM मशीनों की आधी संख्या का मिलान VVPAT से निकली पर्चियों से चुनाव आयोग करवाए । चुनाव आयोग इस मांग का विरोध कर रहा है।