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निर्भया केस : दोषी मुकेश को मिलेगी फांसी की सजा, याचिका खारिज

निर्भया केस

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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को निर्भया केस में  दोषी मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया है। मुकेश ने याचिका दायर कर कहा था कि वह घटना वाले दिन दिल्ली में नहीं था।

याचिका में यह भी आरोप लगाया कि मुकेश सिंह को तिहाड़ जेल के भीतर प्रताड़ित किया गया

मुकेश के वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका दायर कर कहा था कि मुकेश को 17 दिसम्बर,2012 को राजस्थान में गिरफ्तार किया गया था। लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि दोषी मुकेश की मौत की सजा के खिलाफ दायर यह याचिका बेमतलब है और यह सजा की तामील में विलंब कराने का एक तिकड़म है। याचिका में यह भी आरोप लगाया कि मुकेश सिंह को तिहाड़ जेल के भीतर प्रताड़ित किया गया।

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पुलिस ने पूरे मामले में फर्जीवाड़ा किया और मुकेश को झूठे तरीके से फंसाया गया

मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि मुकेश को राजस्थान के करौली से 17 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया और बाद में समय 16 दिसम्बर का डाल दिया गया। मनोहर लाल शर्मा ने कहा था कि ट्रायल पूरा हो चुका है और अगर कोई आदेश लेने के लिए कुछ छिपाया गया तो उस आदेश को निरस्त करना चाहिए। पुलिस ने पूरे मामले में फर्जीवाड़ा किया और मुकेश को झूठे तरीके से फंसाया गया। तब कोर्ट ने कहा था कि हम कानून के किस प्रावधान के तहत आपको राहत दें। तब मनोहर लाल शर्मा ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के तहत।
याचिका में कहा गया था कि उसकी मौत की सजा को निरस्त किया जाए। याचिका में कहा गया था कि जेल में उसे प्रताड़ित किया गया। उल्लेखनीय है कि निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया है।

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दोषियों के वकील एपी सिंह मंगलवार को फांसी की सजा पर रोक की मांग के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचे

दोषियों के वकील एपी सिंह मंगलवार को फांसी की सजा पर रोक की मांग के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंचे। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने इसे न्याय का गर्भपात बताते हुए कहा कि हमने मानवाधिकार आयोग से 20 मार्च को निर्धारित फांसी की सजा पर रोक की मांग की है। इसके लिए चार में से एक दोषी राम सिंह के 70 वर्षीय माता और 10 वर्षीय बेटे का हवाला दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या की भी कोशिश की थी।

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