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नारायण साईं रेप केस में दोषी करार, 30 अप्रैल को सुनायी जाएगी सजा

नारायण साईं

नारायण साईं

सूरत। आसाराम के बेटे नारायण साईं के खिलाफ सूरत की रहने वाली दो बहनों की ओर से लगाए गए बलात्कार के आरोप में शुक्रवार सूरत के सेशन कोर्ट ने नारायन साईं को दोषी माना है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 30 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी।

पुलिस ने अक्टूबर 2013 में पीड़ित बहनों के बयान और लोकेशन के आधार पर नारायम साईं और आसाराम के खिलाफ दर्ज किया था केस 

बता दें कि नारायण साईं के पिता खुद आसाराम भी रेप में मामले में पहले से ही जोधपुर की जेल में बंद हैं। कोर्ट का यह फैसला 11 साल पुराने एक केस में आया है। पुलिस ने अक्टूबर 2013 में पीड़ित बहनों के बयान और लोकेशन से मिले सबूतों के आधार पर नारायम साईं और आसाराम के खिलाफ केस दर्ज किया था।

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गिरफ्तारी के वक्त नारायण साईं ने सिख व्यक्ति का भेष धर रखा था

पीड़िता छोटी बहन ने अपने बयान में नारायण साईं के खिलाफ ठोस सबूत देते हुए हर लोकेशन की पहचान की थी। जबकि बड़ी बहन ने आसाराम के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। एफआईआर दर्ज होने के करीब दो महीने बाद दिसंबर, 2013 में नारायण साईं हरियाणा-दिल्ली सीमा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के वक्त नारायण साईं ने सिख व्यक्ति का भेष धर रखा था।

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