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ऑक्सीजन परिवहन पर केंद्र सख्त, कहा- बाधा आने पर डीएम-एसपी जवाबदेह

MHA circular on oxygen supply

MHA circular on oxygen supply

नई दिल्ली।  केंद्रीय गृह मंत्रालय (mha circular) ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लागू पाबंदियों के बावजूद ऑक्सीजन परिवहन को लेकर ढील दी जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इंटर-स्टेट मूवमेंट (एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना) में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए।

कोरोना महामारी के बीच उपजे ऑक्सीजन संकट से निपटने को लेकर गृह मंत्रालय ने अहम दिशानिर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने कहा है कि कोई भी अधिकारी जिलों या किसी भी इलाके से गुजरने वाली ऑक्सीजन की गाड़ी को नहीं रोकेगा। केंद्र ने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा पहुंचने पर जिलाधिकारी और एसपी जवाबदेह होंगे।

ऑक्सीजन परिवहन के संबंध में गृह मंत्रालय ने जारी किए अहम दिशानिर्देश (पेज-एक)

केंद्र ने कहा है कि ऑक्सीजन सिलिंडर की सप्लाई किसी भी जगह की जानी हो, लॉकडाउन और कर्फ्यू की पाबंदियों के बावजूद इनका परिवहन निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाए।

मुक्त अंतरराज्यीय आवाजाही

गृह मंत्रालय (mha circular)  ने राज्यों से कहा कि वे परिवहन निगमों को ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों की मुक्त अंतरराज्यीय आवाजाही की इजाजत का आदेश दें।

आदेश में कहा गया है कि ऑक्सीजन उत्पादकों पर कोई पाबंदी नहीं है, आपूर्तिकर्ता जिस राज्य में स्थित हैं सिर्फ वहीं के अस्पतालों को जीवन रक्षक गैस की आपूर्ति करेंगे।

ऑक्सीजन परिवहन के संबंध में गृह मंत्रालय ने जारी किए अहम दिशानिर्देश (पेज-दो)

तय होगी जवाबदेही

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ऑक्सीजन परिवहन में शामिल वाहनों को कोई प्राधिकार जब्त ना करे, अगर ऑक्सीजन आपूर्ति में बाधा पहुंचती है तो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे।

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