वर्ल्ड डेस्क। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन की अदालत ने सोमावार यानी आज बड़ा झटका दिया है। लंदन की अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई और माल्या की अर्जी खारिज कर दी गई है। लंदन की अदालत ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने माल्या की लिखित अपील को खारिज कर दिया है। इसके बाद मौखिक सुनवाई होगी।
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आपको बता दें इससे पहले माल्या ने अपने प्रत्यर्पण को ब्रिटिश गृह मंत्री साजिद जाविद द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। बता दें कि चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनॉट ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी देते हुए अपने फैसले में कहा था कि उनके खिलाफ कर्ज धोखाधड़ी के पर्याप्त सुबूत हैं और प्रथमदृष्टया पाया कि माल्या बैंकों से धोखाधड़ी की साजिश में शामिल थे।
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जानकारी के मुताबिक 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारतीय एजेंसियां लंबे समय से प्रयास कर रही थीं। बैंकों का लोन लेकर फरार चल रहे शराब कारोबारी विजय माल्या को PMLA कोर्ट ने पिछले दिनों ही भगोड़ा घोषित किया था। माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर आज फैसला आया है।PMLA कोर्ट के बाद माल्या नए कानून के तहत देश का पहला आर्थिक भगोड़ा बन गया है।