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लखनऊ : डीएम ने इन क्षेत्रों में 23 मार्च तक किया बंदी का एलान, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

लखनऊ बंद

लखनऊ बंद

लखनऊ। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोरानावायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को कुछ सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आगामी 23 मार्च तक लखनऊ के कुछ क्षेेत्रों में बंदी के आदेश जारी किए हैं।  इसे देखते हुए लखनऊ के सभी बार व कैफे, हेयर सैलून और ब्यूटी पॉर्लर को 31 मार्च तक बंद करने का निर्देश जारी किया है। जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश ने कहा कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यह आदेश कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जारी किया

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/2020 के प्रस्तर 12 (बारह) में प्रदत्त शक्ति एवं विहित व्यवस्था के क्रम में सभी तत्संबंधी परिसर स्वामियों, संचालकों एवं प्रबंधकों को आदेशित किया है।

उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में स्थित समस्त कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं संस्थान बंद रहेंगे

जिलाधिकारी के तरफ से जारी आदेश में मोहल्ला खुर्रम नगर (महानगर चौराहे से कुकरैल वन्य क्षेत्र प्रवेश द्वार तक, कंचना बिहारी मार्ग, कल्याणपुर, शिवानी विहार, अबरार नगर, कमला नेहरू नगर, विकास नगर, टेढ़ी पुलिया से गुलाचीन मंदिर से कपूरथला चौराहे तक, कपूरथला चौराहे से महानगर पीएसी गेट तक, महानगर पीएसी गेट से वायरलेस चौराहे से रहीम नगर चौराहा होते हुए खुर्रम नगर दोनों तरफ का क्षेत्र कुकरैल नाले और टेढी पुलिया/कुर्सी रोड के बीच का समस्त क्षेत्र) जनपद लखनऊ थाना विकास नगर, अलीगंज, महानगर, गुडंबा, इंदिरा नगर में उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में स्थित समस्त कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं संस्थान बंद रहेंगे।

हॉस्पिटल, फार्मसिस्ट/मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी  व अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत अधिसूचित सामग्री यथा रसोई गैस, दूध, राशन इत्यादि पर नहीं लागू होगा

जबकि यह आदेश हॉस्पिटल, फार्मसिस्ट/मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी  व अन्य आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत अधिसूचित सामग्री यथा रसोई गैस, दूध, राशन इत्यादि पर नहीं लागू होगा।  जिलाधिकारी ने 23 मार्च  तक अथवा अगले आदेश द्वारा घोषित तिथि तक के लिए बंद किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। आदेश का उल्लघंन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर 15 (पंद्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा

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