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BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग के विजय जुलूसों पर बैन लगाने के फैसले का किया स्वागत

jp nadda

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ऩई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष जेपी नड्डा (J P Nadda) ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद विजय जुलूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का स्वागत किया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को अपने एक आदेश में 2 मई को राज्यों में मतगणना के दौरान या उसके बाद सभी तरह की विजयी जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।

चुनाव आयोग के आदेश के बाद जेपी नड्डा (J P Nadda) ने ट्विटर पर लिखा, “भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा परिणामों के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत करती है। मैंने बीजेपी की सभी राज्य इकाइयों को इस निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया है.। हमारा हर कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ इस संकट की घड़ी में आम जन की सेवा में निरंतर लगा रहेगा।”

 

एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, “सभी राज्यों की बीजेपी इकाइयां विधानसभा चुनावों और उप चुनावों के परिणामों के दिन चुनाव आयोग के आदेश और कोविड सम्बन्धी प्रोटोकालों का अक्षरशः पालन करेंगी. मेरा सभी कार्यकर्ताओं और देशवासियों से आग्रह है कि अभी अधिक से अधिक स्वास्थ्य सम्बंधी नियमों का पालन करे और जागरूकता बढ़ाएं।”

27 मार्च को शुरू हुए पांच राज्यों असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों की मतगणना दो मई को होगी। पश्चिम बंगाल में अभी एक चरण का मतदान बाकी है जो 29 अप्रैल को होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि इस संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी किया जा रहा है। इससे पहले सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनावी रैलियों में भीड़ को लेकर फटकार लगाई थी।

मद्रास हाई कोर्ट ने तीखी आलोचना करते हुए चुनाव आयोग को देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए ‘अकेले’ जिम्मेदार करार दिया और कहा कि वह ”सबसे गैर जिम्मेदार संस्था” है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करने की अनुमति देकर महामारी को फैलने के मौका दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘क्या आप दूसरे ग्रह पर रह रहे हैं।’’ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की बेंच ने 6 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में करूर से AIADMK उम्मीदवार और राज्य के परिवहन मंत्री एम आर विजयभास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था कि 2 मई को करूर में कोविड-19 रोधी नियमों का पालन करते हुए निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित की जाए।

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