Site icon News Ganj

अगर स्टेट बैंक खाताधारक हैं तो 28 फरवरी तक करें ये काम, नहीं तो बंद होगा खाता

स्टेट बैंक खाताधारक

स्टेट बैंक खाताधारक

नई दिल्ली। अगर आप स्टेट बैंक (SBI) के खाताधारक हैं। तो 28 फरवरी तक की आपको मोहलत है। उसके बाद आप बैंक से निकासी नहीं कर सकेंगे। ये चेतावनी भरा मैसेज बैंक ने अपने उपभोक्ताओं को भेज दिया है। जिसके मुताबिक आपके लिए KYC भरने का समय 28 फरवरी तक होगा। उसके बाद अगर आप KYC अपडेट नहीं करा पायें तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है।

रिजर्व बैंक ने KYC के नियम में किया बड़ा बदलाव

SBI ने अपने उपभोक्ताओं को कहा है कि जल्द से जल्द अपने ब्रांच से संपर्क स्थापित कर KYC की प्रक्रिया पूरी कर लें। SBI ने अपने सभी उपभोक्ताओं के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है। उपभोक्ता अगर जरूर दस्तावेजों के साथ ब्रांच नहीं जाना चाहते हैं। तो घर बैठे भी KYC कर सकते हैं। बैंक की तरफ से मुहैया कराये गये आधार आधारित वीडियो को उपभोक्ता की पहचान के लिए मान्यता दे दी गई है।

बेंगलुरू में फैला H1N1, जानें- इस बीमारी के लक्ष्ण और कैसे करें बचाव? 

घर बैठे भी कर सकते हैं KYC 

रिजर्व बैंक की तरफ से बदले नियम के मुताबिक अब बैंक, एनबीएफसी और दूसरे लोन देने वाले संस्थान वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया का इस्तेमाल KYC के लिए कर सकेंगे। अलबत्ता उपभोक्ताओं को किसी गूगल ड्यू और व्हाट्सएप जैसे एप से वीडियो कॉल करने की सुविधा नहीं होगी। वित्तीय संस्थानों के अधिकारी पैन या आधार कार्ड आधारित कुछ सवालों के आधार पर संबंधित उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित कर लेंगे।

जानें KYC के लिए कौन-कौन से जरूरी होंगे दस्तावेज ?

SBI की वेबसाइट के मुताबिक, KYC के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट में अपना पहचान पत्र देना होगा। पहचान पत्र में वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस मनरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश, डाकघरों की तरफ से जारी पहचान पत्र, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की प्रतियां इत्यादि मान्य होंगे।

Exit mobile version