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कोरोना पॉजिटिव ने यदि किसी पर थूका, तो दर्ज होगा हत्या का मुकदमा : डीजीपी

कोरोना पॉजिटिव ने थूका तो हत्या का मुकदमा

कोरोना पॉजिटिव ने थूका तो हत्या का मुकदमा

शिमला। हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक(डीजीपी) सीता राम मरडी ने आज कहा कि राज्य में कोरोना पाजिटिव मरीज के किसी दूसरे पर थूकने तथा इस कारण संक्रमित किसी की मौत होने पर आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास और हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा।

डीजीपी सीता राम मरडी ने  कड़ी चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में पुलिस हत्या के प्रयास और मौत होने पर हत्या का मामला दर्ज करेगी

श्री मरडी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि प्रदेश में ऐसा एक मामला सामने आया है। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में पुलिस हत्या के प्रयास और मौत होने पर हत्या का मामला दर्ज करेगी। उन्होंने बताया कि सात तबलीकी जमात के पाजिटिव कोरोना मरीजों का टांडा मेडिकल काॅलेज और इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा है।

यदि कोरोना मरीज ने किसी भी पुलिसकर्मी या फिर डाॅक्टर पर थूका तो मरीज के खिलाफ धारा 307 और 302 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा

उल्लेखनीय है कि गत रविवार को एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति दवारा मेडिकल स्टाफ पर थूकने की शिकायत मिली थी तथा ऐसे मामले में पुलिस ने उसे इस हरकत की पुनरावृत्ति होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। डीजीपी ने कहा कि यदि कोरोना मरीज ने किसी भी पुलिसकर्मी या फिर डाॅक्टर पर थूका तो मरीज के खिलाफ धारा 307 और 302 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

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पुलिस  प्रशासन को रिपोर्ट करने की डीजीपी की सख्त चेतावनी के बाद 52 लोगों ने रिपोर्ट किया है

इस बीच दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज में भाग लेकर राज्य में वापस लौटे तबलीगी जमात के लोगों को रविवार पांच बजे तक पुलिस अथवा प्रशासन को रिपोर्ट करने की डीजीपी की सख्त चेतावनी के बाद 52 लोगों ने रिपोर्ट किया है। इन सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनमें 12 तब्लीगी जमाती निजामुद्दीन स्थित मरकज में हिस्सा लेकर वापस आये थे। वहीं 40 वे लोग हैं तो इनके सम्पर्क में थे। प्रदेश में अब तक कुल 329 तबलीगी जमातियों की पहचान की जा चुकी है था इनमें से 93 के विरुद्ध यात्रा का इतिहास छिपाने के आरोप में मामले दर्ज किये गये हैं।

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