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यूपी में बदला हेलमेट नियम, बाइक पर पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट

Helmet

बाइक चलाते समय अब सिर्फ चालक ही नहीं, पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। सहयात्री के हेलमेट न लगाने पर भी नए ई-चालान सिस्टम के जरिए ऑनलाइन कार्रवाई की जा सकेगी।

यातायात नियमों में पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहले से अनिवार्य है, लेकिन इसका पालन पूरी तरह नहीं हो रहा है। अब यातायात विभाग चालान प्रणाली में ऐसा विकल्प जोड़ रहा है, जिससे इस उल्लंघन पर भी सीधे चालान किया जा सके।

आईटीएमएस कैमरों से होगी कार्रवाई

नई व्यवस्था में चालान आईटीएमएस कैमरों, चालान एप और मौके पर ली गई तस्वीर के आधार पर किया जा सकेगा। नियम टूटने की स्थिति में वाहन स्वामी को निर्धारित जुर्माना भरना होगा।

इससे सड़क पर हेलमेट नियमों की निगरानी बढ़ाने और हादसों में गंभीर चोटों को कम करने के उद्देश्य से कार्रवाई को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

डाटा ट्रांसफर के चलते फिलहाल बंद है चालान

ई-चालान प्रणाली को नए सिरे से अपडेट करने के लिए 21 सितंबर की रात से चालान बंद हैं। विभाग पुराने सिस्टम का डाटा नए सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, डाटा ट्रांसफर पूरा होने के बाद ई-चालान सेवा फिर शुरू होगी। इसमें नए नियमों के मुताबिक कार्रवाई के विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

नई व्यवस्था में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पहले की तुलना में ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने की तैयारी है। सहयात्री के हेलमेट को भी चालान प्रक्रिया में शामिल किए जाने से बाइक पर दोनों लोगों के लिए हेलमेट पहनना और महत्वपूर्ण हो जाएगा।

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