मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) के अमरावती (Amravati) से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) का पाठ करने की जिद पर जेल भेज दिया गया है। मुंबई (Mumbai) की बांद्रा कोर्ट ने रविवार को निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की हिरासत की शहर पुलिस की मांग को खारिज कर दिया और दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अधिकारी ने बताया कि नवनीत राणा को भायखला महिला जेल भेजा जाएगा, जबकि उनके पति को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा।
मुंबई पुलिस ने शनिवार शाम को बडनेरा के विधायक रवि राणा और उनकी पत्नी नवनीत राणा, महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद को कथित तौर पर “विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने” के आरोप में गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को रद्द करने के कुछ घंटों बाद यह घटनाक्रम सामने आया।
मुंबई पुलिस को झटका देते हुए कोर्ट ने पुलिस कस्टडी की मांग खारिज कर दी। दोनों 6 मई तक जेल में रहेंगे। इस बीच 29 अप्रैल को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी और दोनों पक्षों को 27 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। नवनीत राणा भायखला महिला जेल में रहेंगी, वहीं रवि राणा आर्थर रोड जेल में रहेंगे।
राणाओं पर धारा 153 (ए) (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना) और 353 (जनता को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने पहले कहा था कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 135 (पुलिस के निषेधाज्ञा का उल्लंघन) की धारा के तहत अपने कर्तव्य के निर्वहन से कर्मचारी।
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सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि दोनों को रविवार को बांद्रा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभियोजक ने कहा, “उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124-ए (देशद्रोह) के तहत आरोप लगाए गए हैं क्योंकि उन्होंने सरकारी तंत्र को चुनौती दी थी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ टिप्पणी की थी।”उन्होंने कहा कि अदालत उनकी जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
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