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FIFA World Cup 2022: रोमांस करने पर 7 साल की जेल, पति-पत्नी को मिली छूट

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कतर: कतर द्वारा इस साल नवंबर में फीफा फुटबॉल विश्व कप (FIFA World Cup 2022) का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया भर से बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमियों के यहां पहुंचने की उम्मीद है। खैर, कतर (Qatar) पहले से ही चर्चा में है, लेकिन फीफा फुटबॉल विश्व कप (FIFA World Cup 2022) के आयोजक होने के कारण नहीं। कतर एलजीबीटीक्यू और मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपने रुख के लिए सुर्खियों में है।

अब खबर आ रही है कि कतर ने वर्ल्ड कप के दौरान वन-नाइट स्टैंड और पब्लिक रोमांस पर भी बैन लगा दिया गया है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने साफ कर दिया है कि विदेशी मेहमानों को अरब देश के सख्त कानूनों का पालन करना होगा। यहां की पुलिस ने बताया है कि गैर पति-पत्नी जोड़े को शारीरिक संबंध बनाने पर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, कतर सरकार द्वारा कई अन्य सख्त कानून लागू किए गए हैं जिससे पश्चिमी पर्यटकों के लिए मुश्किल हो रही है।

समलैंगिकों के शारीरिक संबंध, एकल अपराध

कतर इस्लामी शरिया कानून द्वारा शासित है। इसके अनुसार अविवाहितों का शारीरिक संबंध बनाना अपराध माना जाता है। साथ ही समलैंगिकता के लिए सजा का भी प्रावधान है। रिपोर्ट में कतर पुलिस के हवाले से कहा गया है कि इस तरह के अपराधों के लिए विदेशी नागरिकों को 7 साल की जेल भी हो सकती है। गैर-पति-पत्नी के बीच सहमति से सेक्स करना भी अपराध माना जाएगा।

लगाए जाने वाले प्रतिबंध

कतर में एक फुटबॉल मैच के बाद पार्टी करना और शराब पीना भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही अगर किसी कपल के सरनेम एक जैसे नहीं होंगे तो उन्हें होटल में एक साथ कमरा अलॉट नहीं किया जाएगा। एक साथ एक कमरा पाने के लिए, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे पति-पत्नी हैं।

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रोमांस हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं

फीफा विश्व कप के मुख्य अधिकारी नासिर अल-खतर का कहना है कि खुले में रोमांस करना कतर की संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए वे विदेशी मेहमानों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्होंने यह भी कहा कि कतर आने वाले फुटबॉल प्रेमियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। कतर अकेला देश नहीं है, जहां इस तरह के सख्त नियम हैं। शरिया कानून के तहत अधिकांश अरब देशों में ऐसे नियम आम हैं। शादी से पहले और पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ सेक्स करना एक बड़ा अपराध माना जाता है। मध्य पूर्व के विभिन्न देशों में पिटाई से लेकर जेल और मौत तक की सजा दी जाती है।

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