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RBI के लोन मोरेटोरियम में मलेगी ब्याज पर ब्‍याज से छूट, जानें कैसे

फाइनेंस डेस्क.   रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के लोन मोरेटोरियम की सुविधा लेने वालों के लिए एक राहत की खबर आई है. लॉकडाउन के समय आरबीआई (RBI) के लोन मोरेटोरियम का विकल्‍प चुनने वाले ग्राहकों को अब ब्याज पर ब्याज भरने से जल्द आजादी मिलेगी. शनिवार को सरकार ने ये फैसला किया कि 6 महीने के मोरेटोरियम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माफ कर दिया जाएगा. लेकिन ये राहत सिर्फ 2 करोड़ तक का लोन लेने वालों को दी जाएगी.

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बता दें की कोरोना वायरस के चलते आर्थ‍िक समस्‍या से जूझ रहे लोगों को मोरेटोरियम का विकल्‍प दिया गया था. दरअसल महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन का लोगो की आमदनी पर बहुत ही गहरा असर पड़ा था. इसी वजह से सरकार ने ये फैसला किया था. यह सुविधा 6 महीने के लिए 1 मार्च 2020 से 31 अगस्‍त 2020 तक मिली थी.  इसके तहत लोन पर हर महीने भरी जाने वाली ईएमआई को टालने का विकल्प लोन धारकों को मिल गया था.

ब्याज पर ब्‍याज से छूट के लिए ये लोग होंगे योग्य

एमएसएमई लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, कंज्‍यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटोमोबाइल लोन, पर्सनल लोन और कंजम्‍पशन लोन स्‍कीम के कर्ज लेने वाले. हालांकि लोन की रकम 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. 29 फरवरी, 2020 तक लोन अकाउंट स्‍टैंडर्ड होना चाहिए.
कर्ज देने वाली संस्था को बैंकिंग कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होना चाहिए.

पेमेंट ग्राहक के लोन अकाउंट में किया जाएगा. अगर आपने मोरेटोरियम का विकल्‍प नहीं भी चुना है तो भी आप स्‍कीम के तहत पात्र हैं.

इतनी होगी बचत –

25 लाख के होम लोन पर

2 करोड़ के होम लोन पर

 

 

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