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सेफ्टी नियमों पर सख्ती, रोड कटिंग के मामलों में जिला प्रशासन का कड़ा फैसला

Road Cutting

Road Cutting

देहरादून: सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर शहर में किये जा रहे निर्माण कार्यों पर जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए समस्त कार्य अनुमतियों को तथा माह जनवरी में आकस्मिकता के दृष्टिगत आपदा कंट्रोल रूम से दी गई सभी कार्यालय अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा कार्यदाई संस्थाओं को एक दिवस के भीतर कार्यक्षेत्र से तत्काल अपनी मशीनरी निर्माण सामग्री इत्यादि हटाते हुए रोड को 10 दिन भीतर पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए है।

अधीक्षण अभियंता पीडब्ल्यूडी, अधीक्षण अभियंता एनएच तथा अन्य सड़क निर्माण संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि अभियंताओं की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तत्काल रूप से अपनी-अपनी सड़कों के सुधारीकरण एवं मरम्मतीकरण का कार्य प्रारंभ करते हुए 10 दिवस के भीतर शहर अन्तर्गत सभी सड़कों को पूर्व स्थिति में लायेगे।

जिला प्रशासन के संज्ञान में आया कि विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे रोड़ कटिंग (Road Cutting) कार्यों के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों, संकेतक / बैरिकेडिंग, जन सामान्य हेतु अन्य सुरक्षा उपायों आदि का पालन नहीं किया जा रहा है और ना ही कार्यदायी संस्थाओं के सक्षम अधिकारियों द्वारा भी कार्यस्थल पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर संबंधित कॉन्ट्रेक्टर के कार्यों की समीक्षा एवं सुरक्षा मानको का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

जिला प्रशासन की क्यू०आर०टी० द्वारा समय-समय पर किये गए स्थलीय निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर पैनेल्टी मुकदमा दर्ज एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के पश्चात भी विभागों द्वारा कार्यों में अपेक्षाकृत सुधार नहीं लाया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक स्थानों पर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है तथा सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि एवं गम्भीर दुर्घटना/आपदा की संभावना बनी हुयी है, जिसके फलस्वरूप जिला प्रशासन ने जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत बड़ा निर्णय लेते हुए समस्त कार्य अनुमतियों को निरस्त कर दिया है।

ज्ञातब्य है कि परियोजना समन्वय समिति देहरादून ने जनपद अर्न्तगत विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त रोड़ कटिंग (Road Cutting) की अनुमति, अनुरोध के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, उत्तर, उत्तराखण्ड जल संस्थान, अधीक्षण अभियन्ता, परि० किया०, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उ०लि० आई०एस०बी०टी० क्रासिंग सहारनपुर रोड़ माजरा, अधिशासी अभियन्ता, उ० पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून शाखा, राजेन्द्र नगर, उप कार्यकम निदेशक, यू०यू०एस०डी०ए०, देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०, वि०वि० खण्ड दक्षिण, अधिशासी अभियन्ता, दक्षिण, उत्तराखण्ड जल संस्थान, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी लि०, कौलागढ़ रोड़, आदि तथा कार्यालय जिलाधिकारी / आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, देहरादून, द्वारा प्रभारी अधिकारी रोड़ कटिंग के माध्यम से रोड़ कटिंग की अनुमति अनुरोध के क्रम में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को रोड़ कटिंग की अनुमति दी गयी थी।

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