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दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब और ‘पॉवरफुल’, उपराज्यपाल ने दिया किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब और पॉवरफुल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून  के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है. दिल्ली के उपराज्यपाल  ने यह आदेश ऐसे समय में दिया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों एहतियातन हिरासत में रख सकते अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 की धारा 2 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि 19 जुलाई से 18 अक्टूबर के दौरान दिल्ली पुलिस कमिश्नर हिरासत में लेने की ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ’दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह आदेश ऐसे समय में दिया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे हैं।

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उधर, संसद में जारी मानसून सत्र के साथ केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिए 200 किसानों का एक समूह दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचा।  नौ अगस्त तक यहां किसानों का सांकेतिक विरोध प्रदर्शन चलेगा. वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जंतर मंतर पर अधिकतम 200 किसानों को नौ अगस्त तक प्रदर्शन की विशेष अनुमति दी है।

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