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बदमाश की एक करोड़ की कृषि भूमि कुर्क

Gangstor Act

Gangstor Act

बिजनौर जिले में एक बदमाश की एक करोड़रुपए से अधिक कीमत की कृषि योग्य  भूमि कुर्क कर ली गयी है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि जिले के शेरकोट थाने के खिजरपुर ग्राम निवासी सुखलाल के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है।

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उन्होंने बताया कि क्षेत्र में उसके नाम का भय और आतंक है।  सिंह ने बताया कि इसकी आय का कोई ज्ञात स्रोत नही है और बृहस्पतिवार को गैंगस्टर अधिनियम के तहत इसकी एक करोड़ रूपए से अधिक कीमत की कृषि योग्य  भूमि कुर्क की गयी है।

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