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शिकायत करने पर 24 घंटे में हटाना होगा कंटेंट, सोशल मीडिया के लिए सरकार की गाइडलाइन

ravi shankar prasad

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नई दिल्ली । सोशल मीडिया (Social Media) कंपनियों को नियंत्रण में रखने के लिए केंद्र सरकार नए नियम लाने की तैयारी कर रही है। इन प्लेटफॉर्म पर और इंटरनेट के जरिए वीडियो सामग्री का प्रचार कर रहे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखने की तैयारी है।
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भारत सरकार आज ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया (Social Media) के लिए गाइडलाइन्स जारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा भारत में सोशल मीडिया (Social Media) कारोबार करे।

प्रमुख बातें-

  • शिकायत करने पर24 घंटे में हटाना होगा कंटेंट, सोशल मीडिया (Social Media)  के लिए सरकार की गाइडलाइन।
  • नफरत फैलाने के लिए सोशल मीडिया (Social Media) का इस्तेमाल हो रहा है।
  • यूजर्स के लिए समस्या का फोरम होना चाहिए। सोशल मीडिया (Social Media) में दिखाई जा रही चीजें अभद्र।
  • हम सोशल मीडिया  (Social Media) के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं।
  • भारत में करोड़ो लोग ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया(Social Media) का इस्तेमाल कर रहे हैं।
  • शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी।
  • नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी।

ओटीटी गाइडलाइंस सिलसिले में आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद दोपहर 2 बजे नेशनल मीडिया सेंटर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों मंत्री प्रेस कान्फ्रेंस में ओटीटी प्लेटफार्मों के नियमन के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा कर सकते हैं।

24 घंटे के अंदर हटाना होगा विवादित कंटेंट

नए नियमों के तहत आदेश देने पर 24  घंटे के अंदर विवादित कंटेंट को हटाना होगा। जांच या साइबर सिक्योरिटी घटना में आग्रह के 72 घंटे के अंदर जानकारी देनी होगी। अश्लील कंटेंट (Social Media) से जुड़ी पोस्ट को शिकायत के एक दिन के अंदर हटाना होगा।

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