Site icon News Ganj

महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, कोरोना नियमों का पालन जरूरी

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए आखिरकार एसओपी जारी कर दी है। दरअसल, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 22 अक्टूबर को राज्य में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति की घोषणा पहले ही कर दी थी। लेकिन एसओपी जारी नहीं की थी। यही वजह थी कि बीते कई दिनों से सिनेमा जगत से जुड़ा व्यापारी तबका बहुत परेशान था। क्योंकि बिना एसओपी के सिनेमाघर नहीं खोले जा सकते थे। लेकिन 11 अक्टूबर को यह इंतजार खत्म हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने एसओपी जारी कर दी।

एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानि सरकार द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया। महाराष्ट्र में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को खोलने के लिए इसके अंतर्गत जो मांग की गई है, वह यह है कि थिएटर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए, फेस मास्क पहनना अनिवार्य होना चाहिए और थिएटर के अंदर सैनिटाइज़र का उपयोग भी होना चाहिए। इसके साथ ही कई और निर्देश भी दिए गए हैं।

वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी

अगर आप सिनेमा हॉल में जाकर फिल्म देखना चाहते हैं तो थिएटर में प्रवेश करने से पहले आपको अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। हालांकि जिन लोगों का अभी तक टीकाकरण नहीं हुआ है वह भी सिनेमा हॉल में जा सकते हैं। बशर्ते उन्हें अपने आरोग्य सेतु एप पर खुद को सुरक्षित स्थिति में दिखाना होगा। दर्शकों के थिएटर में जाने से पहले सिनेमा हॉल के कर्मचारी उनके तापमान की जांच भी करेंगे।

50 प्रतिशत क्षमता के साथ मिली मंजूरी

सिनेमाघरों में फिलहाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही इसे खोलने की मंजूरी दी गई है, ताकि थिएटर में ज्यादा भीड़ ना हो। इसके साथ ही स्टैगर शो टाइमिंग पर भी काम करने को कहा गया है। एसओपी में यह भी कहा गया है कि दर्शक ऑनलाइन पेमेंट को वरीयता दें। सभी सिनेमाघरों को यह निर्देश दिया गया है कि हर शो के बाद पूरे ऑडिटोरियम को अच्छी तरह सैनिटाइज कर उसे डिसइनफेक्ट करें। इसके साथ ही सिनेमाघरों में वही कर्मचारी काम कर पाएंगे जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है।

खाने पीने की चीजों पर रोक

सरकार के जरिए जारी किए गए एसओपी में यह भी निर्देश दिए गए हैं कि थिएटर में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक या किसी भी खाने पीने की चीजों की अनुमति नहीं होगी।

Exit mobile version