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हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया TikTok बैन करने का निर्देश

बैन लगाने की केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश

बैन लगाने की केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश

टेक डेस्क। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चीनी वीडियो शेयरिंग एप टिक टॉक पर रोक लगाने को कहा है। इस एप पर पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। बीजिंग बाइटडांस टेक्नोलॉजी के इस एप का इस्तेमाल छोटे वीडियो बनाने और शेयर करने में होता है। ये एप भारत में काफी चर्चित है।

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आपको बता दें इस विषय में कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ऐसा कोई कानून लाया जा सके, जैसे अमेरिका की सरकार बच्चों को साइबर क्राइम का शिकार बनने से बचाने के लिए चिल्ड्रेन्स ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लाई है।’ कोर्ट ने मीडिया से भी टिक टॉक पर बने विडियो का प्रसारण न करने को कहा है।

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जानकारी के मुताबिक फरवरी में तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने कुछ डांस कंटेंट को आपत्तिजनक बताया था। वहीं पहले भी इस एप को बैन करने की मांग उठ चुकी है। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने इस एप को बैन करने की मांग की थी। मदरास हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि जो बच्चे टिक टॉक का इस्तेमाल करते हैं वह सेक्सुअल शिकारियों की चपेट में आ सकते हैं।

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