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अब 13 अक्टूबर को होगी आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई

मुंबई। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी केस में बॉलिवुड ऐक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका पर जमानत की अर्जी पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई हुई। आर्यन और एनसीबी के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को दोपहर 2:45 बजे करने का फैसला किया है। यानी आर्यन खान को अभी कम से कम 3 दिन और आर्थर रोड जेल में गुजारने होंगे। जमानत याचिका पर अब बुधवार को सुनवाई होगी।

अरबाज के वकील ने तत्काल सुनवाई की अपील की है। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने बेल एप्लिकेशन पर सुनवाई की मांग की। वहीं एनसीबी ने रिप्‍लाई फ़ाइल करने के लिए एक हफ़्ते का कम से कम समय मांगा। एनसीबी ने कहा कि हमने 20 लोगों को अरेस्‍ट किया है। अभी जांच जारी है रिप्‍लाई फाइल करने में वक्‍त लगेगा। सुनवाई को दशहरा के बाद रखा जाए।

वहीं अमित देसाई ने आर्यन के मामले पर कहा कि आर्यन पहले ग्रुप के तीन सदस्यों में वही एकमात्र हैं, जिनके पास कुछ नहीं मिला था। इसलिए मेरा कहना है कि इस बच्चे के लिए 7 दिन का समय उचित नहीं है। संभव हो तो आज दोपहर या फिर कल सुबह जमानत पर सुनवाई की जाए।

इस पर NCB के वकील अद्वैत सेठना ने कहा कि रिप्लाई फाइल करने में 7 दिन लगते हैं। आरोपी नंबर 1 न्यायिक हिरासत में है। उसको बाहर छोड़ना सबूतों को प्रभावित कर सकता है। हम अपनी रिप्लाई फ़ाइल करना चाहते हैं, लेकिन हमें कल ही मिला है। हमारी विनती है कि गुरुवार तक का समय दिया जाए। अब इस पर कोर्ट ने एनसीबी 13 अक्टूबर को 11 बजे रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है और इसी दिन दोपहर बाद इस केस में सुनवाई होगी।

इससे पहले शुक्रवार को आर्यन खान की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि ये बहुत स्वाभाविक है, अगर कोर्ट जमानत याचिका खारिज कर दे तो हम इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएंगे।

बता दें कि शुक्रवार को आर्यन की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी. कोर्ट ने दो अन्‍य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि तीनों आरोपियों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

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