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निर्भया गैंगरेप केस : दोषियों को फांसी की सजा पर अदालत ने अगले आदेश तक लगाई रोक

निर्भया गैंगरेप केस

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नई दिल्ली। निर्भया गैंग रेप मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अगले आदेश तक दोषियों को फांसी की सजा पर रोक लगा दी है।निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के चारों आरोपियों को शनिवार सुबह (एक फरवरी) फांसी नहीं होगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है। दोषियों के वकील एपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कोर्ट ने अक्षय, विनय, पवन और मुकेश के डेथ वारंट को रद्द कर दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की जुवेनाइल याचिका खारिज कर दी है। पवन ने याचिका डाली थी अपराध के समय वह नाबालिग था।

सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल ने कोर्ट से कहा है कि चाहें तो एक फरवरी को तीन दोषियों को फांसी दी जा सकती है। दूसरी तरफ निर्भया की मां की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि दोषी फांसी से बचने के हथकंडे अपना रहे हैं। इस फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चुनौती देते हुए कहा कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं होने देंगे। आशा देवी ने कहा कि मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी और एक दिन सरकार को दोषियों को फांसी देनी होगी।

निर्भया के दोषियों की फांसी एक बार फिर रोक लग गई है। कोर्ट के अगले आदेश तक इन दरिंदों को फांसी नहीं दी सकती है। इस फैसले पर निर्भया की मां काफी भावुक हो गईं और रोते हुए कहा कि यह फांसी अनंतकाल तक नहीं होगी। उनका कहना था कि दोषियों के वकील ने ये साबित कर दिया है कि यह फांसी नहीं होगी।

उनका कहना है कि आखिर मुजरिम जो चाहते थे वो गया है। इस पर सरकार को कोर्ट और सरकार पर विचार करना चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग मुजरिमों का साथ दे रहे हैं। जब निर्भया की मां से सवाल किया गया कि क्या अभी भी आपको कानून पर विश्वास है तो उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन सरकार और कोर्ट पर विचार करना चाहिए।
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