नई दिल्ली: नया महीना यानि की जुलाई (July) आज से शुरू होने के साथ कई नए बदलाव हुए हैं, जो सीधे तौर पर आपकी वित्तीय जरूरतों (Financial requirements) और निवेश (Investment) के तरीकों बदल जाएंगे। इसमें आयकर के नियम, टीडीएस कटौती और शेयर बाजार में निवेश से जुड़े हुए हैं। इन बदलावों के बारे में आपको भी पूरी जानकारी होनी चाहिए।
आधार-पैन लिंक
अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं कराया है तो आज से दोगुने जुर्माने के साथ इसे लिंक कराना पड़ेगा। आपका पैन आधार से लिंक किए बिना इनवैलिड माना जाएगा और आप आयकर रिटर्न नहीं भर सकते है। 1 जुलाई से 31 मार्च, 2023 तक 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर आप अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं।
क्रिप्टो पर लागू टीडीएस
आज से किप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों पर टैक्स से जुड़ा बड़ा नियम बदल गया है। अब क्रिप्टो निवेशकों को किसी भी ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा। निवेशक को चाहे नफा हो या नुकसान उसे हर ट्रांजेक्शन पर 1 फीसदी टीडीएस देना पड़ेगा।
डॉक्टर, यूट्यूबर पर भी टीडीएस लागू
डॉक्टरों और इंफ्लूएंशर्स के लिए भी आज से टीडीएस लागू हो गया है। अब डॉक्टरों को कंपनी से मिलने वाले मुफ्त तोहफों पर टैक्स देना होगा। इसी तरह, यूट्यूबर्स को भी कंपनियों की ओर से मिलने वाली रकम पर टीडीएस देना पड़ेगा, जबकि सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर को भी कंपनी से मिलने वाले मोबाइल, कार आदि उत्पादों पर 10 फीसदी टैक्स चुकाना होगा।
प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट
दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने को प्रोत्साहित करने के लिए छूट का ऐलान किया था, जिसकी समय सीमा 30 जून को समाप्त हो चुकी है. 1 जुलाई से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर लोगों को 15 फीसदी छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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डीमैट अकाउंट होंगे बंद
आप भी शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और अभी तक अपने डीमैट अकाउंट की केवाई नहीं कराई है तो 1 जुलाई से बिना केवाईसी वाले खातों को 10 दिनों के अंदर बंद कर दिया जाएगा, फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे।